
उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और सुधारों पर मुहर लगाते हुए बुधवार को बड़ा निर्णय पैकेज पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य की जमीन नीति, मोटर वाहन कर, छोटे अपराधों से जुड़ी सज़ा प्रणाली और युवाओं तथा किसानों से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं।
बैठक में लिया गया सबसे बड़ा निर्णय कृषि भूमि के उपयोग से संबंधित रहा। अब पूरे प्रदेश-चाहे मैदानी इलाके हों या पर्वतीय-में कृषि भूमि पर रिसॉर्ट बनाए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के आर्थिक अवसरों का विस्तार करेगा। इसके साथ ही बिजली के तारों और टावरों के नीचे आने वाली भूमि के सर्किल रेट को भी नया स्वरूप दिया गया है। टावर के आधार और उसके एक मीटर दायरे तक की जमीन का सर्किल रेट अब 200 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वहीं, सर्किल रेट और बाजार मूल्य के अंतर से उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के हितों का ध्यान रखने का काम करेगी।
कैबिनेट ने छोटे अपराधों में दी जाने वाली सजाओं की पूरी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया है। सात अलग-अलग एक्ट के स्थान पर अब “जन विश्वास अधिनियम” लागू किया जाएगा। कुल 52 एक्ट चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनमें छोटे अपराधों को जेल की सज़ा से हटाकर केवल आर्थिक दंड के दायरे में लाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जैविक कृषि के अधिसूचित क्षेत्र में पेस्टीसाइड के उपयोग पर पहले एक साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना था, जिसे बदलकर अब सिर्फ जुर्माना किया गया है, और यह राशि बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है। सरकार का तर्क है कि इससे अनावश्यक आपराधिककरण कम होगा और दंड व्यवस्था अधिक व्यावहारिक बनेगी।
राज्य की भूमि दरों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण निर्णय में फ्लैट 15 फीसदी सर्किल रेट की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर 30, 45 और 60 प्रतिशत की तीन नई श्रेणियाँ लागू की गई हैं। इसके साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय में अब सभी पदों पर भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।
किसानों के लिए भी एक अहम घोषणा की गई, जिसके तहत मुख्यमंत्री घसियारी योजना की सब्सिडी को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पशुपालकों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अभियोजन प्रणाली को अधिक मजबूत और संगठित बनाया जा सकेगा।
युवाओं के लिए सरकार ने “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” शुरू करने का फैसला भी लिया है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि रोजगार के नए अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ सके।
इन फैसलों के साथ धामी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि राज्य शासन अगले चरण के सुधारों और विकास को गति देने के लिए तेजी से नीतिगत बदलावों पर काम कर रहा है, जिनका सीधा लाभ किसानों, युवाओं, भूमि मालिकों और आम जनता को मिलेगा।

