

नगर निगम ने ऋषिकेश शहर को स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसी को लेकर नगर निगम कार्यालय में मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि देश के केवल 7 से 8 शहरों में ही ऐसा नियम लागू है। अब ऋषिकेश में धार्मिक स्थलों और गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

यदि कोई दुकानदार इस क्षेत्र में तंबाकू बेचता हुआ पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम यह अभियान बालाजी सेवा संस्थान के सहयोग से शुरू करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ लोगों को तंबाकू से होने वाले कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे।
नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में तंबाकू बेचने वाली 134 दुकानों की पहचान की गई है। इनमें से 18 दुकानों का पंजीकरण हो चुका है। बाकी दुकानों का पंजीकरण जल्द कराया जाएगा। बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने को अवैध माना जाएगा।

मेयर शंभू पासवान ने कहा कि ऋषिकेश को योगनगरी और तीर्थनगरी के रूप में जाना जाता है और यहां के नागरिकों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बैठक में डॉ. सोनम, डॉ. राणा जे. सिंह और मॉर्गन क्रेहर सहित कई लोग मौजूद रहे।







