ऋषिकेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का पीछा करने, उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 14 बीघा क्षेत्र की है। बीती 19 अप्रैल 2026 को क्षेत्र की एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद रिहान उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा है। आरोप है कि वह लड़की का लगातार पीछा करता था और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में रहता था। जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रिहान को उसके निवास स्थान गुमानीवाला से धर दबोचा। जांच के दौरान मिले पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में पोक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी हैं।
अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति
कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
”महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।”
पुलिस टीम में शामिल रहे:
- महिला उपनिरीक्षक वरसा रमोला
- कांस्टेबल ललित
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस की त्वरित सक्रियता की सराहना की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आस-पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि या उत्पीड़न की घटना हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

