देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर आगामी एक साल के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रतिबंध के मुख्य बिंदु
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दायरा: इस प्रतिबंध के तहत केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि इन सभी उत्पादों के निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), भंडारण (स्टोरेज) और वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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समयसीमा: यह आदेश 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू रहेगा।
किस कानून के तहत हुई कार्रवाई?
प्रशासन द्वारा यह सख्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रावधानों के तहत की गई है।
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को तंबाकू व निकोटिन उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाना तथा राज्य में खाद्य सुरक्षा के मानकों को सख्ती से लागू करना है।

