ऋषिकेश (देहरादून): खुद को पत्रकार बताकर मकान मालिक को धमकाने और ₹2 लाख की रंगदारी (extortion) मांगने वाले एक कथित पत्रकार के खिलाफ ऋषिकेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
मीडिया सेल देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार, आज (02 जुलाई 2026) गुमानीवाला, श्यामपुर (ऋषिकेश) निवासी संदीप पंवार पुत्र यशपाल सिंह के आवास पर एक व्यक्ति पहुंचा। उसने खुद का नाम मनीष शर्मा बताया और खुद को एक पत्रकार घोषित किया।
आरोपी मनीष शर्मा ने संदीप पंवार के मकान निर्माण की वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब मकान मालिक ने इसका विरोध किया, तो कथित पत्रकार ने धमकी दी कि वह इस निर्माण कार्य की शिकायत उच्चाधिकारियों से कर देगा। उसने शिकायत न करने और कार्रवाई से बचाने के एवज में ₹2 लाख की मोटी रकम की मांग की।
ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
जब पीड़ित संदीप पंवार ने रंगदारी देने से साफ मना किया, तो आरोपी मनीष शर्मा उग्र हो गया। उसने पीड़ित के साथ सरेआम गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। मौके पर हंगामा और शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण व स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसे चौकी श्यामपुर (ऋषिकेश) ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई और दर्ज धाराएं
पीड़ित संदीप पंवार की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में आरोपी मनीष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मु0अ0स0-267/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है:
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धारा 308(3): रंगदारी/जबरन वसूली (Extortion)
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धारा 351: आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)
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धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की वैधानिक व कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पत्रकारिता की आड़ में इस तरह का ब्लैकमेलिंग का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

