




ऋषिकेश। तीर्थनगरी के चर्चित विवाहिता दुष्कर्म मामले में आज न्यायालय ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के एक आरोपी मनजीत जौहर को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है, जबकि सह-आरोपी मानव जौहर को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय का कड़ा रुख
जानकारी के मुताबिक, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद यह फैसला लिया। कोर्ट ने मानव जौहर की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
दूसरी ओर, मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं:
- जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी साक्ष्य (सबूतों) के साथ छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी।
फरार आरोपी की तलाश तेज
कोर्ट से झटका लगने के बाद आरोपी मानव जौहर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल फरार है। पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
जनता में आक्रोश, न्याय की मांग
इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।
पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों को मजबूती से संकलित किया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। अब सभी की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई और मानव जौहर की गिरफ्तारी पर टिकी हैं।

